मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) की दर में वृद्धि का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छठे वेतनमान के तहत पेंशनरों को 7% और सातवें वेतनमान के तहत पेंशनरों को 3% की वृद्धि दी गई है। यह वृद्धि 1 मार्च 2025 से प्रभावी होगी। इससे छठे वेतनमान के पेंशनरों को अब 246% और सातवें वेतनमान के पेंशनरों को 53% की महंगाई राहत मिलेगी।
वृद्धि का लाभ प्राप्त करने वाले पेंशनर:
-
80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर: उन्हें देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत मिलेगी।
-
अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता और क्षतिपूर्ति पेंशन: इन श्रेणियों के पेंशनरों को भी यह राहत मिलेगी।
-
अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारी: सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ते पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी।
-
सारांशीकरण (Commutation) करने वाले पेंशनर: यदि किसी पेंशनर ने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, तो उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी।
-
स्वशासी संस्थाओं या निगमों में काम करने के बाद एकमुश्त राशि लेने वाले कर्मचारी: यह आदेश उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडल, निगम आदि में संविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो पेंशन के एक-तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।
महंगाई राहत वृद्धि का सारांश:
वेतनमान | पूर्व DR (%) | नई DR (%) | वृद्धि (%) |
---|---|---|---|
छठा | 239 | 246 | 7 |
सातवां | 50 | 53 | 3 |