Anmol Sandesh News Desk, नई दिल्ली
Swatantra Bhardwaj: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को बड़ी राहत देते हुए तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। हालांकि, यह नियमित जमानत नहीं है। स्वतंत्र भारद्वाज ने कोर्ट से नियमित जमानत की मांग की थी, लेकिन फिलहाल अदालत ने उन्हें सीमित अवधि के लिए राहत दी है।
14 सितंबर को हुई थी सुनवाई
स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में 14 सितंबर को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत देने का फैसला किया है। यह पूरा मामला दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट से जुड़ा है। स्वतंत्र भारद्वाज पर संजय कुमार नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट करने और कथित तौर पर डंडे से हमला करने का आरोप है।
पॉडकास्ट में हमले का जिक्र करने का दावा
रिपोर्ट के मुताबिक, स्वतंत्र भारद्वाज ने एक पॉडकास्ट में कथित तौर पर संजय कुमार पर हमला करने और उनका सिर फोड़ने की बात कही थी। यह भी दावा किया गया कि संजय कुमार को करीब 60 टांके आए थे। मामले को लेकर बाद में कानूनी कार्रवाई की गई।
कोर्ट में स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से क्या दलील दी गई?
सुनवाई के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उनके खिलाफ SC/ST और POCSO जैसी धाराएं लगाकर गिरफ्तारी राजनीतिक वजहों से प्रेरित है। उनकी ओर से इन धाराओं को लगाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए गए। स्वतंत्र भारद्वाज को 7 सितंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता खुल गया है।
क्या तुरंत जेल से बाहर आएंगे स्वतंत्र?
अंतरिम जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि स्वतंत्र भारद्वाज उसी समय जेल से बाहर आ जाएंगे। उनकी रिहाई के लिए जमानत आदेश की औपचारिक प्रक्रिया और अदालत की निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। इसके बाद ही जेल प्रशासन उनकी रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।
