भोपाल, मध्यप्रदेश – मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्विगी द्वारा 50 मिनट तक इंतजार कराने के बाद ऑर्डर कैंसिल करने पर उपभोक्ता फोरम ने 5,000 रुपये का हर्जाना लगाया है। यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम की भोपाल बेंच-1 ने सुनाया।
मामला: 8 जनवरी 2024
अवधपुरी निवासी अभिषेक नावरे ने 8 जनवरी 2024 को स्विगी के माध्यम से एफ फॉर फ्राई रेस्टोरेंट से 371 रुपये का खाना ऑर्डर किया। ऑनलाइन पेमेंट के बाद भी 50 मिनट तक डिलीवरी नहीं हुई। इसके बाद स्विगी ने बिना किसी पूर्व सूचना के ऑर्डर कैंसिल कर दिया।
शिकायत और रिफंड में देरी
अभिषेक ने 14 मार्च 2024 को वकील के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। ऑनलाइन पेमेंट की राशि उन्हें तीन दिन बाद वापस मिली, जिससे सेवा में लापरवाही और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन सिद्ध हुआ।
फोरम का निर्णय
फोरम ने स्विगी को उपभोक्ता के साथ सेवा में कमी का दोषी ठहराया और 5,000 रुपये का हर्जाना लगाने का आदेश दिया। स्विगी की ओर से सुनवाई के दौरान कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, जिससे कंपनी की लापरवाही और उपभोक्ता के अधिकारों की अनदेखी स्पष्ट हुई।
यदि आप भी इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आप उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-11-4000 या 1915 है। इसके अलावा, आप उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।