मध्यप्रदेश में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र (Birth and Death Certificates) अब ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे इन प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
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वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले
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जिला चुनें: अपना जिला चुनें और “Continue” बटन पर क्लिक करें।
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आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
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दस्तावेज़ अपलोड करें: जन्म या मृत्यु के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
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शुल्क भुगतान करें: यदि लागू हो, तो निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
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आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी और दस्तावेज़ सही ढंग से भरने के बाद आवेदन सबमिट करें।
शुल्क संरचना
आवेदन की तिथि के आधार पर | शुल्क (₹) |
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21 दिन के भीतर | कोई शुल्क नहीं |
22 से 30 दिन के भीतर | ₹20 |
31 दिन से 1 वर्ष के भीतर | ₹50 |
1 वर्ष से अधिक | ₹100 |
बहुत पुराने मामलों में | ₹1000 के स्टांप पर शपथ पत्र अनिवार्य |
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जन्म या मृत्यु का प्रमाण (जैसे अस्पताल डिस्चार्ज कार्ड)।
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माता-पिता की पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)।
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यदि लागू हो, तो विवाह प्रमाण पत्र।
प्रमाण पत्र प्राप्ति
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सभी दस्तावेज़ और शुल्क भुगतान के बाद, प्रमाण पत्र संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
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सत्यापन के बाद, प्रमाण पत्र आवेदक की ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण जानकारी
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यदि जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर आवेदन नहीं किया जाता है, तो निर्धारित शुल्क लागू होगा।
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1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों में, ₹1000 के स्टांप पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे नागरिकों को सुविधा मिलती है।
इस नई व्यवस्था से नागरिकों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में कोई अड़चन नहीं आएगी।