Monday, August 31, 2026
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महाराष्ट्र में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 2.07 करोड़ नामों पर बड़ा अपडेट; दिल्ली में 47.7 लाख नाम ड्राफ्ट से बाहर

Anmol Sandesh News Desk , महाराष्ट्र/नई दिल्ली

मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़ा अपडेट सामने आया है। महाराष्ट्र में 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के साथ करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध नहीं होने का आंकड़ा चर्चा में है। वहीं दिल्ली में SIR के तहत तैयार ड्राफ्ट सूची में करीब 47.7 लाख नाम शामिल नहीं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्राफ्ट सूची से नाम बाहर रहना अंतिम फैसला नहीं है। पात्र मतदाताओं को दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है।

महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ नामों का मामला क्या है?

महाराष्ट्र में SIR के दौरान करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म एकत्र नहीं हो सके, जिसके चलते इन नामों को लेकर ड्राफ्ट रोल में बदलाव की स्थिति बनी है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के मुताबिक ड्राफ्ट सूची के बाद दावे और आपत्तियों के आधार पर रिकॉर्ड की दोबारा जांच की जाएगी। इसलिए 2.07 करोड़ का आंकड़ा सीधे तौर पर यह नहीं बताता कि इतने लोगों का मतदाता अधिकार स्थायी रूप से खत्म हो गया है। ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची के बीच दावा-आपत्ति और सत्यापन की प्रक्रिया अहम होगी।

दिल्ली में क्या हुआ?

दिल्ली में 31 अगस्त को SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई। दिल्ली के करीब 1.45 करोड़ मौजूदा मतदाताओं में से 47.7 लाख नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं। ड्राफ्ट रोल में करीब 97.5 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं, जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त और डिजिटाइज किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार बाहर रह गए मतदाताओं के लिए दावा दाखिल करने का रास्ता खुला है।

नाम गायब है तो घबराएं नहीं, 30 सितंबर तक मौका

अगर आपका नाम SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो इसे अंतिम सूची से बाहर होना न समझें। दिल्ली में 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया खुली है। नाम शामिल कराने के लिए पात्र मतदाता Form 6 के साथ आवश्यक घोषणा और संबंधित दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसके बाद चुनाव अधिकारियों की ओर से दावे की जांच की जाएगी।

कौन-सा फॉर्म किस काम आएगा?

Form 6: नया नाम जोड़ने या ड्राफ्ट सूची से छूटे पात्र मतदाता को शामिल कराने के लिए।

Form 7: किसी गलत या अपात्र नाम को हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करने में इस्तेमाल किया जाता है।

Form 8: मौजूदा मतदाता के नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार/संशोधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

जरूरी: आवेदन करते समय अपने दस्तावेज और पात्रता से संबंधित जानकारी सही रखें। अंतिम निर्णय संबंधित चुनाव अधिकारी द्वारा जांच के बाद लिया जाएगा।

कब आएगी अंतिम वोटर लिस्ट?

दिल्ली के मामले में दावा-आपत्ति की प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच तथा निपटारा किया जाएगा। दिल्ली की अंतिम SIR मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली है। महाराष्ट्र के लिए भी चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट सूची, दावे-आपत्तियों और अंतिम सूची के लिए अलग कार्यक्रम तय किया है। आयोग के आधिकारिक कार्यक्रम में महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों को SIR के इस चरण में शामिल किया गया है।

सबसे जरूरी बात: ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं

SIR को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात पर है कि ड्राफ्ट सूची से नाम बाहर होने का मतलब वोटर लिस्ट से हमेशा के लिए नाम कट जाना है। ऐसा नहीं है। ड्राफ्ट रोल प्रक्रिया का एक चरण है। जिन पात्र मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, उनके पास दावा दाखिल कर नाम शामिल कराने का अवसर है। इसलिए मतदाताओं को सबसे पहले अपना नाम ड्राफ्ट सूची में चेक करना चाहिए और नाम नहीं मिलने पर तय समयसीमा के भीतर दावा दाखिल करना चाहिए।

 

Kanchan Sharma
Kanchan Sharma
कंचन शर्मा वर्तमान में दैनिक समाचार पत्र "अनमोल संदेश" में कार्यरत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,प्रिंट, न्यूज एजेंसी और डिजिटल पत्रकारिता में उनका लंबा अनुभव है, जिसमें उन्होंने रिपोर्टर और डेस्क पर विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है।
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