Tuesday, September 8, 2026
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‘माही को नहीं मिलेगा VIP ट्रीटमेंट?’ धोनी की गवाही को लेकर मद्रास HC में नया मोड़

Anmol Sandesh News Desk: नई दिल्ली

MS Dhoni Defamation Case: भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े ₹100 करोड़ के मानहानि मामले में मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नया अपडेट सामने आया है। मामला 2013 के IPL सट्टेबाजी विवाद से जुड़ा है, जिसमें नाम जोड़े जाने के बाद धोनी ने 2014 में पूर्व IPS अधिकारी जी. संपत कुमार और कुछ मीडिया संस्थानों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

गवाही रिकॉर्ड कराने को लेकर क्या मांग?

पूर्व IPS अधिकारी जी. संपत कुमार ने धोनी की गवाही रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में तीन अर्जियां दाखिल करने की मांग की है। इनमें ज्यूडिशियल ऑफिसर की निगरानी, पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग की बिना एडिट की गई कॉपी उपलब्ध कराने जैसी मांगें शामिल हैं। संपत कुमार की ओर से यह भी कहा गया कि धोनी की गवाही किसी निजी जगह या फाइव-स्टार होटल में कराने के बजाय कोर्ट परिसर या सरकारी भवन में कराई जानी चाहिए। उनका तर्क है कि सिर्फ सेलिब्रिटी क्रिकेटर होने के कारण गवाही की प्रक्रिया के लिए अलग व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

क्या कोर्ट ने मांगें मंजूर कर दीं?

यहां तस्वीर थोड़ी अलग है। 1 सितंबर 2026 के आदेश में हाईकोर्ट ने इन अर्जियों को नंबर करने की अनुमति दी है, यानी इन्हें आगे सुनवाई के लिए प्रक्रिया में लिया गया है। कोर्ट ने अभी इन सभी मांगों पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। धोनी को इन अर्जियों पर अपना जवाब दाखिल करने का अवसर मिलेगा।

क्या है ₹100 करोड़ का मामला?

धोनी ने 2014 में जी. संपत कुमार, Zee Media Corporation, सुधीर चौधरी और News Nation Network समेत अन्य के खिलाफ ₹100 करोड़ के हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। धोनी का आरोप था कि 2013 के IPL सट्टेबाजी विवाद में उनका नाम जोड़कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया। मामला अब एविडेंस स्टेज में है। अगस्त 2025 में हाईकोर्ट ने ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया था और धोनी की गवाही रिकॉर्ड करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। अदालत ने यह भी माना था कि धोनी के कोर्ट में आने पर सुरक्षा और भीड़ से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।

अब आगे क्या?

फिलहाल मामला धोनी की गवाही रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया और उसके तरीके को लेकर आगे बढ़ रहा है। VIP ट्रीटमेंट खत्म होने या फाइव-स्टार होटल में गवाही पर अंतिम रोक का दावा फिलहाल सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि उपलब्ध ताजा रिपोर्ट के अनुसार इन मांगों पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।

 

Kanchan Sharma
Kanchan Sharma
कंचन शर्मा वर्तमान में दैनिक समाचार पत्र "अनमोल संदेश" में कार्यरत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,प्रिंट, न्यूज एजेंसी और डिजिटल पत्रकारिता में उनका लंबा अनुभव है, जिसमें उन्होंने रिपोर्टर और डेस्क पर विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है।
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