Friday, May 29, 2026
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कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट अभी बंद ही रहेगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और X को दिया नोटिस, नोटिस का 4 हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्ली (अनमोल संदेश डिजिटल).:

Delhi High Court ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के X अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के मामले में केंद्र सरकार और X Corp. को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।हालांकि कोर्ट ने फिलहाल अकाउंट दोबारा चालू करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मामले के व्यापक और दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं।जस्टिस Purushaindra Kumar Kaurav की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की है।

क्या है मामला?

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक Abhijeet Dipke ने अपने X अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।याचिका में कहा गया है कि CJP एक राजनीतिक और सामाजिक व्यंग्य (सटायर) आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है और अगर कुछ पोस्ट आपत्तिजनक थीं, तो केवल उन पोस्ट को हटाया जाना चाहिए था, पूरे अकाउंट को बंद करना उचित नहीं है।

कोर्ट ने कहा- ब्लॉकिंग ऑर्डर की वजह अभी साफ नहीं:

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि:

  • फिलहाल सिर्फ नोटिस जारी किया जा सकता है।
  • ब्लॉकिंग ऑर्डर की वजह अभी स्पष्ट नहीं है।
  • न तो याचिकाकर्ता ने ब्लॉकिंग ऑर्डर देखा है और न ही अदालत ने।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन पुराने मामलों का हवाला दिया गया, वे अलग प्रकृति के थे। यहां पूरे अकाउंट की गतिविधियों पर सवाल उठाए गए हैं।

रिव्यू कमेटी करेगी ब्लॉकिंग ऑर्डर की समीक्षा:

अदालत ने ब्लॉकिंग ऑर्डर की समीक्षा कराने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि नियमों के तहत रिव्यू कमेटी हर दो महीने में बैठक करती है और उसे ब्लॉकिंग आदेश के सभी पहलुओं की जांच करने का अधिकार है।बेंच ने कहा कि अमेरिका के बोस्टन में रहने वाले अभिजीत दिपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमेटी के सामने पेश होने का अनुरोध कर सकते हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया हवाला:

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, Intelligence Bureau (IB) के इनपुट के आधार पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कार्रवाई की थी।इसके बाद Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत X को अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश दिया।सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने कोर्ट से कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ब्लॉकिंग ऑर्डर और पूरा रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है।

21 मई को ब्लॉक हुआ था अकाउंट:

CJP का X अकाउंट 21 मई को ब्लॉक किया गया था। उस समय अकाउंट पर 1.93 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे।इसके बाद संगठन ने नया अकाउंट बनाया, जिसका नाम “Cockroach Is Back” रखा गया। उसके बायो में लिखा गया- “Cockroach Don’t Die” यानी “कॉकरोच मरते नहीं।”

सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग ठुकराई थी:

Supreme Court of India ने 24 मई को CJP से जुड़े लोगों की गतिविधियों की CBI जांच कराने की मांग पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि CJP न्यायपालिका की छवि खराब कर रही है। इस पर बेंच ने टिप्पणी की थी — “इसे इतनी भावुकता से मत लें।”

सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ी लोकप्रियता:

29 मई दोपहर 3 बजे तक CJP के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2.25 करोड़ (22.5 मिलियन) फॉलोअर्स थे।

तुलना करें तो:

  • Bharatiya Janata Party (BJP) के इंस्टाग्राम पर लगभग 94 लाख फॉलोअर्स हैं।
  • Indian National Congress (Congress) के करीब 1.36 करोड़ फॉलोअर्स हैं।

यानी CJP के फॉलोअर्स बीजेपी से दोगुने से ज्यादा और कांग्रेस से करीब 89 लाख अधिक बताए जा रहे हैं।

 

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