Wednesday, September 9, 2026
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RTE एडमिशन पर बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त: हर स्कूल में आरक्षित और खाली सीटों का देना होगा हिसाब

Anmol Sandesh News Desk, बिलासपुर।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार यानी RTE (Right to Education) के तहत बच्चों के प्रवेश को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश के प्रत्येक स्कूल में RTE के तहत आरक्षित सीटों, दाखिल बच्चों और खाली सीटों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करे। अदालत ने राज्य सरकार को इसके लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई से कम से कम सात दिन पहले सरकार को अपना हलफनामा और संबंधित चार्ट पेश करना होगा।

हर स्कूल का अलग-अलग देना होगा डेटा

हाईकोर्ट ने सरकार से केवल राज्य स्तर का आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के हर स्कूल का विस्तृत डेटा मांगा है। इसके लिए एक चार्ट तैयार कर अदालत के समक्ष पेश करना होगा।

इस चार्ट में मुख्य रूप से यह जानकारी शामिल करनी होगी—

  • प्रत्येक स्कूल में RTE के तहत कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं।
  • आरक्षित सीटों पर कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया।
  • वर्तमान में कितनी RTE सीटें खाली हैं।
  • स्कूलवार प्रवेश की वास्तविक स्थिति क्या है।
  • RTE के प्रावधानों को लागू करने के लिए वर्तमान में कौन-सी व्यवस्था लागू है।

इससे अदालत को यह समझने में मदद मिलेगी कि RTE के तहत आरक्षित सीटों का वास्तविक स्तर पर कितना पालन हो रहा है और कहीं सीटें खाली रहने के बावजूद पात्र बच्चों को प्रवेश से वंचित तो नहीं किया जा रहा।

RTE Act की धारा 12(1)(c) पर भी जवाब

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से RTE Act, 2009 की धारा 12(1)(c) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी जवाब मांगा है। सरकार को शपथ पत्र में बताना होगा कि इस प्रावधान को लागू करने के लिए वर्तमान में कौन-सी SOP (Standard Operating Procedure) काम कर रही है। यानी सरकार को सिर्फ आंकड़े देने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि यह भी बताना होगा कि RTE के तहत बच्चों को प्रवेश दिलाने और आरक्षित सीटों के संचालन की पूरी प्रक्रिया किस व्यवस्था के तहत चल रही है।

14 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई

RTE से जुड़े मामले में सीवी भगवंत राव की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इसके अलावा इसी विषय से संबंधित 13 अन्य याचिकाएं भी हाईकोर्ट में लंबित हैं। मंगलवार को इन सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई हुई। याचिकाओं में प्रदेश में RTE के तहत प्रवेश और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को केवल व्यक्तिगत शिकायत तक सीमित न रखते हुए प्रदेशभर के स्कूलों की स्थिति का विस्तृत रिकॉर्ड मांगा है।

सरकार ने मांगा समय, 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता ने अदालत से अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को निर्धारित करने का अनुरोध किया। सरकार की ओर से अदालत को भरोसा दिलाया गया कि तब तक हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए जरूरी जानकारी प्रस्तुत कर दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार का हलफनामा अगली सुनवाई की तारीख से सात दिन पहले दाखिल किया जाए। साथ ही इसकी एक प्रति याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों को भी उपलब्ध कराई जाए।

क्यों महत्वपूर्ण है हाईकोर्ट का यह आदेश?

RTE के तहत आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए निजी स्कूलों में निर्धारित सीटों पर प्रवेश का प्रावधान है। ऐसे में स्कूलवार आंकड़े सामने आने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरक्षित सीटों का कितना उपयोग हुआ और कितनी सीटें अब भी खाली हैं। अब सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों पर अदालत की नजर रहेगी। 5 अक्टूबर की सुनवाई में यह मामला आगे किस दिशा में जाता है, इस पर अभिभावकों, स्कूलों और शिक्षा विभाग की भी नजर रहेगी।

एक नजर में

मामला: RTE के तहत प्रवेश
अदालत: बिलासपुर हाईकोर्ट
बेंच: चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल
सरकार को समय: 3 सप्ताह
मांगी गई जानकारी: स्कूलवार RTE सीटें, प्रवेश और खाली सीटें
अगली सुनवाई: 5 अक्टूबर 2026
मुख्य प्रावधान: RTE Act 2009 की धारा 12(1)(c)


Kanchan Sharma
Kanchan Sharma
कंचन शर्मा वर्तमान में दैनिक समाचार पत्र "अनमोल संदेश" में कार्यरत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,प्रिंट, न्यूज एजेंसी और डिजिटल पत्रकारिता में उनका लंबा अनुभव है, जिसमें उन्होंने रिपोर्टर और डेस्क पर विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है।
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