Tuesday, October 13, 2026
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15 अक्टूबर से मिठाई की दुकानों पर नया नियम! खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी ‘यूज बाय डेट’, ग्राहकों को मिलेगा बड़ा फायदा

Anmol Sandesh News Desk, लखनऊ

त्योहारी सीजन में मिठाई खरीदने वालों के लिए एक अहम खबर है। उत्तर प्रदेश में अब दुकानों पर खुली बिकने वाली मिठाइयों पर भी उनकी उपयोग की अंतिम तारीख यानी ‘यूज बाय डेट’ लिखना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार, यह नियम 15 अक्टूबर से लागू होना है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी, गुणवत्ता और उन्हें सुरक्षित रूप से खाने की अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी देना है।

अक्सर मिठाई की दुकानों पर काउंटर में सजी मिठाइयों पर उनकी उपयोग अवधि की जानकारी नहीं होती। ऐसे में ग्राहकों के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि खरीदी गई मिठाई कितने समय तक खाई जा सकती है। नए नियम से इस स्थिति में बदलाव आने की उम्मीद है।

खुली मिठाइयों पर भी बतानी होगी उपयोग की अंतिम तारीख

अब तक पैक्ड मिठाइयों पर आमतौर पर निर्माण और उपयोग की अवधि से जुड़ी जानकारी दी जाती रही है, जबकि खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को यह जानकारी आसानी से नहीं मिलती थी। नए निर्देश के तहत दुकानदारों को खुली मिठाइयों के साथ भी उनकी ‘यूज बाय डेट’ प्रदर्शित करनी होगी।

इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग अवधि के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। खासकर त्योहारों के दौरान जब बड़ी मात्रा में मिठाइयों की खरीदारी होती है, तब यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है।

मिठाई की एक्सपायरी डेट कौन तय करेगा?

इस व्यवस्था में मिठाई की उपयोग अवधि निर्धारित करने की जिम्मेदारी कारोबारियों की होगी। अलग-अलग मिठाइयों की सामग्री, उन्हें तैयार करने के तरीके, भंडारण और रखरखाव के आधार पर उनकी सुरक्षित उपयोग अवधि अलग-अलग हो सकती है।

कुछ मिठाइयां कम समय में खराब हो सकती हैं, जबकि कुछ को उचित परिस्थितियों में अधिक समय तक रखा जा सकता है। इसलिए ग्राहकों के लिए केवल मिठाई की दिखावट पर निर्भर रहने के बजाय उसकी घोषित उपयोग अवधि देखना भी जरूरी होगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने क्यों लिया फैसला?

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से 27 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किए जाने की जानकारी दी गई है। विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को मिठाइयों की ताजगी, गुणवत्ता और सेवन की सुरक्षित अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है।

त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में मिठाइयों के भंडारण और उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। उपयोग की अंतिम तारीख प्रदर्शित होने से ग्राहकों को खरीदारी के समय अधिक जानकारी मिलेगी और दुकानदारों की जवाबदेही भी बढ़ेगी।

नियम का पालन नहीं करने पर हो सकती है कार्रवाई

नए निर्देश के तहत मिठाई कारोबारियों को निर्धारित व्यवस्था का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा से जुड़े लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

ग्राहकों को भी मिठाई खरीदते समय उसकी ‘यूज बाय डेट’ देखने, उसे उचित तरीके से रखने और बताई गई अवधि के भीतर सेवन करने पर ध्यान देना चाहिए।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रही यह व्यवस्था मिठाई खरीदने वालों को उपयोग अवधि की जानकारी देने और खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। हालांकि, नियम के वास्तविक क्रियान्वयन और दुकानों पर इसके पालन की स्थिति पर भी नजर रहेगी।

 

Kanchan Sharma
Kanchan Sharma
कंचन शर्मा वर्तमान में दैनिक समाचार पत्र "अनमोल संदेश" में कार्यरत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,प्रिंट, न्यूज एजेंसी और डिजिटल पत्रकारिता में उनका लंबा अनुभव है, जिसमें उन्होंने रिपोर्टर और डेस्क पर विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है।
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