Anmol Sandesh News Desk,पटना
चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर (फैजल खान) को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना की सिविल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही इस मामले में जेल में बंद उनके दोनों बॉडीगार्डों को भी नियमित जमानत मिल गई है।अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी का खतरा टल गया है। हालांकि, मामले की पुलिस जांच अभी भी जारी रहेगी।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला जून की शुरुआत में सामने आया था, जब पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर विवाद, पथराव और फायरिंग की घटना हुई थी।आरोप है कि कुछ लोगों ने कोचिंग संस्थान पर हमला किया था। इसके बाद सुरक्षा में तैनात गार्डों ने लाइसेंसी हथियारों से गोली चलाई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और खान सर समेत उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
दोनों बॉडीगार्ड पहले भेजे गए थे जेल
जांच के दौरान पुलिस ने खान सर के दोनों बॉडीगार्डों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं, एफआईआर में नाम आने के बाद खान सर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
बचाव पक्ष ने क्या दलील दी?
खान सर के वकीलों ने अदालत में कहा कि खान सर का फायरिंग की घटना में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था और उन्होंने किसी तरह की गोली नहीं चलाई।बचाव पक्ष का तर्क था कि सुरक्षा कर्मियों ने कोचिंग संस्थान और वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कार्रवाई की थी।
अभियोजन पक्ष ने किया विरोध
वहीं, पुलिस और अभियोजन पक्ष ने घटना की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।बाद में अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत मंजूर कर दी और दोनों बॉडीगार्डों को भी राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी।
जांच अभी जारी
अदालत से राहत मिलने के बावजूद पुलिस जांच जारी रहेगी। जांच एजेंसियां फायरिंग की परिस्थितियों, घटना से जुड़े सबूतों और दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही हैं।अदालत का फैसला फिलहाल केवल जमानत तक सीमित है, जबकि मामले की आगे की सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।
