Anmol Sandesh News Desk,भोपाल
मध्यप्रदेश में वाहन चालकों के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य में ‘No Insurance, No Fuel’ व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके तहत बिना वैध वाहन बीमा वाली बाइक, कार या अन्य वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने से रोकने की व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। हालांकि, यह व्यवस्था अभी पूरे मध्यप्रदेश के पेट्रोल पंपों पर लागू नहीं हुई है। फिलहाल सरकार एक जिले में इसका परीक्षण करने की तैयारी में है। पायलट के परिणामों के बाद इसे दूसरे जिलों तक बढ़ाने पर फैसला हो सकता है।
कैसे काम करेगा ‘No Insurance, No Fuel’ सिस्टम?
प्रस्तावित व्यवस्था में पेट्रोल पंपों पर नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरे लगाए जाएंगे। वाहन के पंप पर पहुंचते ही कैमरा उसकी नंबर प्लेट स्कैन करेगा और सिस्टम वाहन की जानकारी को VAHAN डेटाबेस और बीमा रिकॉर्ड से मिलाएगा। अगर वाहन का बीमा वैध पाया गया तो ईंधन दिया जाएगा। वहीं बीमा एक्सपायर या वैध बीमा नहीं होने की स्थिति में सिस्टम पंप संचालक को अलर्ट कर सकता है और प्रस्तावित व्यवस्था के तहत वाहन को ईंधन देने से रोका जा सकेगा।
सबसे पहले किस जिले में लागू होगा?
बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है कि पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत उस जिले से की जाए जहां बिना बीमा वाले वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा है। सिस्टम की तकनीकी जांच और परीक्षण के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों में लागू करने की योजना बनाई जा सकती है।
बैठक में जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने दिए निर्देश
इस व्यवस्था को लेकर भोपाल में मुख्य सचिव कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने की। इसमें सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य की तैयारियों और तकनीकी व्यवस्था पर चर्चा हुई। जस्टिस सप्रे ने अधिकारियों को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा तकनीकी विशेषज्ञों से चर्चा कर पायलट प्रोजेक्ट को जल्द जमीन पर उतारने की दिशा में काम करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से भी जुड़ा है मामला
दरअसल, अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को बिना वैध बीमा वाले वाहनों के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा था। प्रस्तावित तकनीकी व्यवस्था में ANPR कैमरों को VAHAN और बीमा संबंधी डेटाबेस से जोड़ने की बात सामने आई थी। इसके बाद मध्यप्रदेश में भी इस दिशा में पायलट व्यवस्था पर तेजी से काम शुरू हुआ है।
वाहन मालिक अभी क्या करें?
फिलहाल MP में हर पेट्रोल पंप पर बीमा चेक करके ईंधन रोकने का नियम लागू नहीं हुआ है। लेकिन वाहन मालिकों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने वाहन का वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस बनाए रखें। बिना वैध बीमा वाहन चलाने पर मौजूदा मोटर वाहन कानूनों के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।
