Friday, July 24, 2026
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राजा रघुवंशी हत्याकांड,सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द, 3 हफ्ते में करना होगा सरेंडर

Anmol Sandesh News Desk,नई दिल्ली

देश के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को मिली जमानत रद्द कर दी है और उसे तीन हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है।सोनम पर आरोप है कि मेघालय में हनीमून के दौरान उसके पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में उसकी भूमिका थी। इससे पहले मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम को जमानत दे दी थी, जिसे चुनौती देते हुए मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सोनम की जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले का ट्रायल अगले 6 महीने के भीतर पूरा किया जाए।कोर्ट ने कहा कि अगर तय समय में सुनवाई पूरी नहीं होती है तो सोनम दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोनम को अगले कुछ समय तक जेल में रहना होगा।

कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए कहा कि वह इस बात से अवगत है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, लेकिन मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए जमानत को जारी रखना उचित नहीं है।यह फैसला मेघालय सरकार की उस याचिका पर आया, जिसमें हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी।

पहले हाईकोर्ट ने दी थी राहत

इससे पहले मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दी थी। कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कुछ खामियों का जिक्र करते हुए जमानत बरकरार रखने का फैसला किया था।हालांकि, इस फैसले का राजा रघुवंशी के परिवार समेत कई लोगों ने विरोध किया था। परिवार लगातार सोनम की जमानत का विरोध कर रहा था और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा था।

क्या है पूरा मामला?

राजा रघुवंशी हत्याकांड उस समय सुर्खियों में आया था, जब मेघालय में हनीमून के दौरान राजा की मौत का मामला सामने आया। जांच के दौरान पुलिस ने हत्या की साजिश और इसमें शामिल लोगों की भूमिका को लेकर कार्रवाई की।अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोनम रघुवंशी को निर्धारित समय के भीतर सरेंडर करना होगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया जेल से जारी रहेगी।

 

Kanchan Sharma
Kanchan Sharma
कंचन शर्मा वर्तमान में दैनिक समाचार पत्र "अनमोल संदेश" में कार्यरत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,प्रिंट, न्यूज एजेंसी और डिजिटल पत्रकारिता में उनका लंबा अनुभव है, जिसमें उन्होंने रिपोर्टर और डेस्क पर विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है।
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